karnataka Hijab Row : कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब विवाद में दिये गये स्कूल खोलने के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने सोमवार 14 फरवरी से राज्य में हाई स्कूल खोलने का फैसला किया है. विवाद को देखते हुए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला किया है.
पहले चरण में सरकार ने कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोला है. 11वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की घोषणा बाद में की जाएगी.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई स्कूलों को फिर से खोलने के मुद्दे पर कल 11 फरवरी शाम 5 बजे सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में जिला कलेक्टरों के साथ पुलिस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
गौरतलब है कि आज हिजाब विवाद मामले में सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कहा कि केस की सुनवाई तक किसी को भी धार्मिक चीजें पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूल खोले जाने चाहिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन धार्मिक प्रतीक चिह्न पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी.
कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच आज कॉलेज में छात्रों द्वारा ‘हिजाब’ पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार दोपहर 2.30 बजे अगली सुनवाई करेगा.
कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज के छात्रों द्वारा हिजाब पहनकर कैंपस में आने के बाद पिछले साल दिसंबर में पहली बार विवाद शुरू हुआ था. इसके तुरंत बाद, अन्य छात्रों ने हिजाब के विरोध में कॉलेज में भगवा स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया था और मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आकर नारेबाजी करने लगे.