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Liquor Scam: सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाली केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नियमों के तहत की गयी है.

Liquor Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया. न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत जाने का आदेश दिया. फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने नियमों का पालन करते हुए गिरफ्तारी की और इसे अवैध नहीं कहा जा सकता है.

 दोनों ओर से पेश की गयी दलील

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री को इंश्योरेंस के तौर पर गिरफ्तार किया गया. आबकारी नीति काे मंजूरी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा उपराज्यपाल ने भी दी थी. ऐसे में इस मामले में उपराज्यपाल को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए. सिर्फ संभावना के आधार पर किसी को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है. सिंघवी ने दलील दी थी कि धन शोधन मामले में शीर्ष अदालत द्वारा केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के बाद सीबीआई की गिरफ्तारी से कई सवाल खड़े होते हैं. वहीं सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह की दलील थी कि दिल्ली में शराब घोटाले के मुख्य सरगना केजरीवाल हैं और जांच एजेंसी के पास इसे लेकर पुख्ता सबूत मौजूद हैं. निचली अदालत पहले ही गिरफ्तारी को वैध मान चुकी हैं, ऐसे में जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती है. इस पर सिंघवी की ओर कहा गया कि आरोप पत्र में मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोप के आधार केजरीवाल को जमानत नहीं देने का कोई आधार नहीं है. सीबीआई की ओर से कहा गया कि केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे हाईकोर्ट का रुख किया, जबकि इसके लिए उन्हें पहले निचली अदालत में याचिका दाखिल करनी चाहिए थी. 

क्या है मामला

दिल्ली में कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संलिप्तता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी को केजरीवाल ने पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यों की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मामले को तीन सदस्यीय पीठ को सौंपते हुए सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया. लेकिन इस बीच सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया. सीबीआई को गिरफ्तारी को केजरीवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया. 

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