दिल्ली क पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा की सिसोदिया पर लगे आरोप काफी गंभीर हैं इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती. वहीं अब मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट से न्याय गुहार लगाएंगे
दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला कथित शराब घोटाला से जुड़े सीबीआई के केस में सुनाया है. दरअसल, आप नेता मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका को खारिज करते हुए सबूतों की चिंता जाहिर की है. अदालय ने कहा कि मनीष सिसोदिया का इस मामले में व्यवहार ठीक नहीं है. वो सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं.
दरअसल, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं जो फरवरी महीने से जेल में बंद हैं. जस्टिस दीनेश शर्मा ने सिसोदिया की याचिका को ठुकराते हुए कहा कि वो प्रभावशाली स्थिति में है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं.
वहीं हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे. ये जानकारी मीडिया को आम आदमी पार्टी के तरफ़ दी गई. आपको बताएं कुछ दिनों सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी.
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