दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया, जो शनिवार को अपने आवास पर पहुंचे, अपनी बीमार पत्नी से नहीं मिल पाए, क्योंकि सिसोदिया के आने से पहले उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. गौरतलब है कि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की इजाजत दी थी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुलाकात के दौरान सिसोदिया पुलिस हिरासत में रहेंगे.
आपको बताएं, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सिर्फ घर जाने की ही इजाजत दी है, इसीलिए वे अस्पातल में भर्ती अपनी मुलाकात नहीं कर पाए. दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के बीच सिसोदिया अपने घर पर ही रहेंगे और उसके बाद वापस जेल चले जाएंगे. सिसोदिया ने पहले अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने आप नेता को जमानत देते हुए कहा कि वह (मनीष सिसोदिया) मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे.
“अदालत ने आगे निर्देश दिया कि मेडिकल रिपोर्ट को सत्यापित किया जाए और सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट कल शाम तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए. अदालत ने आदेश में आगे कहा कि सिसोदिया इस अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी से भी नहीं मिलेंगे.”
सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका दायर की. अंतरिम जमानत छह सप्ताह की जमानत देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग कर रही है. ईडी ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया था.
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