नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी से मिले बिना ही शनिवार की शाम पांच बजे तिहाड़ जेल पहुंच गए. सिसोदिया बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार की सुबह करीब 9.38 मिनट पर एबी-17, मथुरा रोड स्थित आवास पहुंचे, लेकिन पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. हालांकि, हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम राहत देते हुए मुलाकात के लिए केवल 7 घंटे की मोहलत दी गई थी, जो शाम 5 बजे समाप्त हो गई. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मनीष सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सीमा की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
एलएनजेपी में भर्ती कराई गईं मनीष सिसोदिया की पत्नी
आम आदमी पार्टी (आप) के सूत्रों ने बताया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ (प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग) से पीड़ित हैं और उन्हें पिछले महीने भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पार्टी सूत्रों ने कहा कि सीमा को लोक नायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया. मनीष सिसोदिया जेल वाहन में सुबह लगभग 9.38 मिनट पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए एबी-17, मथुरा रोड स्थित आवास पहुंचे. उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच घर के अंदर ले जाया गया. सूत्रों ने कहा कि पत्नी की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिसके कारण वह उनसे नहीं मिल सके.
सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मुलाकात का वक्त
बताते चलें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को मनीष सिसोदिया को उनके आवास पर ले जाने का निर्देश दिया था, जहां उन्हें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई है. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में सुबह करीब नौ बजे उनके आवास पर ले जाया गया, जिन्हें शाम 5 बजे वापस जेल आना होगा.
फोन या इंटरनेट पर बात नहीं करेंगे सिसोदिया : हाईकोर्ट
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को सीबीआई के मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान मनीष सिसोदिया मीडियाकर्मियों या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे.