सुप्रीम कोर्ट ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि नीट की परीक्षा दोबारा से नहीं ली जायेगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें उन दो परीक्षार्थियों से सहानुभूति है, लेकिन सिर्फ दो लोगों की वजह से पूरी परीक्षा दोबारा से आयोजित नहीं की जा सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने बंबई हाई कोर्ट के उस आदेश को आज खारिज कर दिया जिसमें एनटीए को यह आदेश दिया गया था कि वह NEET को दोबारा से आयोजित करे.
गौरतलब है कि दो परीक्षार्थियों के प्रश्नपत्र और उनकी ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीट महाराष्ट्र के एक परीक्षा केंद्र में आपस में मिल गई थीं. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने कहा कि वह याचिका दायर करने के याचिकाकर्ताओं के कारण के साथ सहानुभूति रखती है, लेकिन केवल उनके लिए पुन: परीक्षा का निर्देश देना संभव नहीं. इस परीक्षा में 16 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे.
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पीठ ने कहा, हमने दोनों परीक्षार्भियों के परिणाम और उन्हें दिए गए नंबर देखे हैं. उन्होंने अधिकतर प्रश्नों का उत्तर दिया है. कीमती समय नष्ट हो जाने के कारण वे सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके और हम इन युवा छात्रों की परीक्षा देते समय की मानसिक स्थिति की भी सराहना करते हैं.
गौरतलब है कि बंबई हाईकोर्ट ने 20 अक्टूबर को एक अभूतपूर्व फैसले में एनटीए को आदेश दिया था कि दो अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए और उनके परिणाम 12 सितंबर को हुई परीक्षा के मुख्य परिणामों के साथ घोषित किए जायें. इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गयी थी जहां बंबई हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया.
Posted By : Rajneesh Anand