NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट रिजल्ट पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है. कोर्ट के नोटिस जारी करने पर फिजिक्स वाला के CEO अलख पांडे ने कहा, हमने जो याचिका दायर की है उसपर बुधवार को सुनवाई होगी. हमारी याचिका में ग्रेस मार्क्स और पेपर लीक दोनों पर बात की गई है. आज जो सुनवाई हुई है उसमें ग्रेस मार्क्स पर कोई बात नहीं हुई है. अलख पांडे ने कहा कि कोर्ट ने आज जिस याचिका पर सुनवाई कि वो पेपरलीक से जुड़ा है, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट घोषित नहीं हुए थे.
नहीं रूकेगी काउंसिलिंग
अलख पांडे के वकील जे साई दीपक ने बताया कि नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. कुछ याचिकाएं नीट रिजल्ट घोषित होने से पहले की हैं और कुछ बाद की है. जो याचिकाएं सिर्फ पेपरलीक से जुड़ी थीं, उनपर नोटिस हो चुका है. लेकिन हमारी याचिका संभवत: बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाए. हमने ग्रेस मार्क्स और पेपरलीक दोनों का मामला उठाया है. कई बच्चों को 60-70 नंबर ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए हैं, जिससे उन्होंने फुल मार्क्स मिल गए हैं. कोर्ट ने आज एनटीए को नोटिस तो जारी किया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में काउंसिलिंग की प्रक्रिया को रोकने से मना कर दिया है.
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एनटीए ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से किया इनकार
नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता पर सवाल उठे हैं, तो टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा. जस्टिस विक्रम नाथ और असदुद्दीन अमानउल्लाह की बेंच ने कहा कि चूंकि काउंसिलिंग शुरू हो चुका है, इसलिए हम उसपर रोक नहीं लगाएंगे. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जुलाई निर्धारित की है. ज्ञात हो कि नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाएं दाखिल की गई हैं. वहीं एनटीए का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. ज्ञात हो कि नीट परीक्षा मेडिकल काॅलेजों में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है.