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New Covid guidelines: अब 50 फीसद से ज्यादा लोग सिनेमाहॉल में देख पायेंगे फिल्म, गृहमंत्रालय ने जारी किया नया गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृहमंत्रालय ने नयी गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए प्रभावी रहेगी. नयी गाइडलाइन में गृहमंत्रालय ने सिनेमा हॉल में 50 फीसद से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत दे दी है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना को ध्यान में रखते हुए एसओपी (SOP) लागू करने का निर्देश दिया है.

कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृहमंत्रालय ने नयी गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए प्रभावी रहेगी. नयी गाइडलाइन में गृहमंत्रालय ने सिनेमा हॉल में 50 फीसद से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत दे दी है. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना को ध्यान में रखते हुए एसओपी (SOP) लागू करने का निर्देश दिया है.

सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्य सरकार फैसला ले सकेगी. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार अभी मंथन कर रही है. यात्री ट्रेनों की आवाजाही, हवाई सफर, मेट्रो रेल, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटलों और रेस्त्रां, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, योग केंद्र और जिम आदि को लेकर समय समय पर अपडेटेड एसओपी जारी की जाएंगी. इन एसओपी का कड़ाई से पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.स्वीमिंग पूलों को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी. यह नया दिशा-निर्देश एक फरवरी से लागू होगा.

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इसके मुताबिक राज्यों के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं होगी . निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी गयी है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी पालन करना होगा. सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है.

बंद जगहों पर 200 लोगों तक की अनुमति होगी. दिशा-निर्देश में कहा गया, ‘‘संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एसओपी के हिसाब से इस तरह के जमावड़े की अनुमति दी जाएगी. सिनेमा हॉल और थियेटरों को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी थी. अब वे ज्यादा क्षमता के साथ काम कर सकेंगे.

इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर संशोधित एसओपी जारी करेगा.” खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को पहले ही अनुमति दे दी गयी थी. अब सभी के लिए इसे खोलने की अनुमति दी गयी है.

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युवा और खेल मामलों का मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर इसके लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा. कारोबारी प्रदर्शनी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है. अब सभी तरह की प्रदर्शनी की अनुमति होगी. इसके लिए वाणिज्य विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर एसओपी जारी करेगा.

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