नयी दिल्ली : निर्भया के दोषियों को बचाने की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया है.दोषियों को फांसी से बचाने के लिए देर रात दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी गयी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई की. जिसमें हाई कोर्ट ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश को कायम रखा. इस फैसले के बाद निर्भया के चारों दुष्कर्मियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे फांसी लटकाना तय हो गया है
2012 Delhi gang-rape case: Delhi High Court to hear shortly an urgent plea moved by the convicts lawyer AP Singh, challenging the trial court's order which refused to stay the execution of death warrant tomorrow. https://t.co/HcDVFJVbzN
— ANI (@ANI) March 19, 2020
हाई कोर्ट ने दोषियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ये वक्त केस के मेरिट पर बहस करने का नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब एक जज फैसले पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो फिर से उस केस को छू नहीं सकता है. अब हम सुबह 5.30 बजे तक सुनवाई करेंगे और ऑर्डर देंगे. वहीं, फैसले के बाद दोषियों के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.