नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को निजामुद्दीन मरकज मामले में आठ देशों के 76 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी. इन सभी के खिलाफ वीजा नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से मिशनरी गतिविधियों में संलिप्त होने और कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर लागू सरकारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप हैं.
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने प्रत्येक को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत प्रदान की. कुछ विदेशी नागरिकों की ओर से पेश हुई वकील आशिमा मंडला ने बताया कि अभियुक्त शुक्रवार को अपने प्ली बार्गेनिंग (सौदा अभिवाक्) आवेदन दायर करेंगे. इसके अंतर्गत अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति पर उसे हल्के दंड से दंडित किया जाता है, जो अन्यथा अधिक हो सकता है.
सुनवाई के दौरान सभी विदेशी नागरिकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया. आरोपियों की ओर से पेश हुए वकील फहीम खान, मंदाकिनी सिंह, अहमद खान ने बताया कि ये लोग माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, दक्षिण अफ्रीका और म्यांमार से ताल्लुक रखते हैं .
Posted By – Pankaj Kumar pathak