13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ओडिशा सरकार ने कृषि, संबद्ध गतिविधियों के लिए Lockdown नियमों में ढील दी

ओडिशा सरकार ने 15 अप्रैल के बाद राज्य में लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए कृषि, मात्स्यकी और संबद्ध गतिविधियों पर पाबंदियों में सोमवार को कुछ ढील देने की घोषणा की. विशेष राहत आयुक्त पी के जेना ने कहा कि लेकिन भुवनेश्वर में कोई ढील नहीं दी जाएगी क्योंकि वह राज्य में कोरोना वायरस के केंद्र के रूप में उभरा है.

भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने 15 अप्रैल के बाद राज्य में लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए कृषि, मात्स्यकी और संबद्ध गतिविधियों पर पाबंदियों में सोमवार को कुछ ढील देने की घोषणा की. विशेष राहत आयुक्त पी के जेना ने कहा कि लेकिन भुवनेश्वर में कोई ढील नहीं दी जाएगी क्योंकि वह राज्य में कोरोना वायरस के केंद्र के रूप में उभरा है.

राज्य में कोविड-19 के जो कुल 54 मामले सामने आये हैं, उनमें 41 भुवनेश्वर से हैं. जेना ने कहा कि चूंकि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर कोई कृषि गतिविधि या मनरेगा का कार्य नहीं होता है, ऐसे में वहां ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कृषि गतिविधियों में एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के नियम को कड़ाइ से लागू किया जाएगा , चूंकि कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों जैसे कृषि मशीनों को ले जाने, प्रशीतन भंडार गृहों का खुलने को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी.

उन्होंने कहा, ‘‘ सभी प्रकार की मात्स्यिकी, संबद्ध गतिविधियां, पशुपालन गतिविधियां लॉकडाउन के दूसरे चरण में जारी रहेंगी. ओडिशा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का 30 अप्रैल तक विस्तार करने वाला पहला राज्य है.

राज्य सरकार ने पौधरोपण, संबंधित गतिविधियों, जंगलों एवं अभयारण्यों में जलाशयों के निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों, पेयजल पाइपलाइनों एवं ट्यूबवेल मरम्मत कार्यों को अनुमति दी है. जेना ने कहा कि सड़क किनारे के ढाबे खुलेंगे ताकि जरूरी सामानों को लेकर जा रहे वाहनों के ड्राइवरों को भोजन की दिक्कत न हो लेकिन वे वहां बैठकर नहीं खा सकते हैं, वे खाना अन्यत्र ले जाकर खा सकते हैं

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें