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PIB के तहत Fact Check इकाई केंद्र सरकार की अधिकृत इकाई होगी, अधिसूचना जारी

PIB Fact Check: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत तथ्यों की जांच करने वाली इकाई Fact Check केंद्र सरकार के लिए अधिकृत Fact Check इकाई होगी. यह इकाई सरकार से संबंधित ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करेगी, जिससे गलत सूचना के प्रसार को रोका जा सके. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. तथ्यों की जांच करने वाली इकाई को 2021 के आईटी नियमों के तहत अधिसूचित किया गया है.

PIB Fact Check: अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत Fact Check इकाई को केंद्र सरकार की Fact Check इकाई के रूप में अधिसूचित करती है. Fact Check इकाई केंद्र सरकार से संबंधित सभी फर्जी खबरों या गलत सूचनाओं से निपटने या सचेत करने के लिए नोडल एजेंसी होगी.

PIB Fact Check: बंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई

यह अधिसूचना बंबई हाई कोर्ट द्वारा केंद्र को इकाई को अधिसूचित करने से रोकने से इनकार करने के कुछ दिन बाद आई है. याचिका स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने बंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है.

मेइटी ने अप्रैल 2023 में नियम लागू किए

पिछले साल अप्रैल में मेइटी ने 2023 नियम लागू किए, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में और संशोधन किया. नए नियमों के तहत, यदि तथ्य जांच इकाई को ऐसे किसी पोस्ट के बारे में पता चलता है या सूचित किया जाता है जो ‘फर्जी’, ‘गलत’ है या जिसमें सरकार के काम से संबंधित भ्रामक तथ्य शामिल हैं, तो यह इसकी जानकारी सोशल मीडिया माध्यमों को देगी. यदि ऑनलाइन माध्यमों को अपने ‘सेफ हार्बर’ (तीसरे पक्ष की सामग्री के खिलाफ कानूनी प्रतिरक्षा) को बरकरार रखना है तो उन्हें ऐसी सामग्री को हटाना होगा. पीआईबी के तहत तथ्य जांच इकाई की स्थापना नवंबर, 2019 में फर्जी समाचार और गलत सूचना के प्रसारकों के लिए निवारक के रूप में कार्य करने के घोषित उद्देश्य के साथ की गई थी.

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