केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि को मौजूदा 6,000 रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. तोमर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को बताया, इस समय पीएम-किसान योजना की राशि 6,000 रुपये से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
2018 में केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना किया था लागू
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में पीएम किसान योजना को लागू किया था जिसके तहत किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की तीन किस्तों में हस्तांतरित की जाती है.
अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2.81 लाख करोड़ रुपये बैंक खाते में डाले गए
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अपने उत्तर में यह भी बताया कि केंद्र ने अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2.81 लाख करोड़ रुपये इस योजना के तहत ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ (डीबीटी) माध्यम से हस्तांतरित किए हैं.
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पीएम किसान में दो करोड़ नाम फर्जी पाए गए
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ‘पीएम-किसान’ के तहत राज्य सरकारों से करीब 11 करोड़ किसानों की सूची केंद्र को मिली थी जिनमें दो करोड़ नाम फर्जी निकले थे. उन्होंने कहा, सरकार की इच्छा है कि किसान सम्मान निधि योजना को अधिकतम स्तर पर लाया जाए, यानी देश के समस्त किसानों को इसका लाभ मिले और इस दिशा में काम हो रहा है.
पीएम किसान योजना कैसे करें अप्लाई ?
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पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले https://pmkisan.gov.in/ के वेबसाइट पर जाना होगा.
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जिसके बाद आपको फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा.
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New Farmer Registration का विकल्प यहां नजर आएगा, जिसमें आपको क्लिक करना है.
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उसके बाद अपना आधार नंबर डालें.
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एक कैप्चा कोड का ऑपशन आएगा, जिसे भरने के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा.
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उसके बाद आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी पूरी निजी जानकारी भरनी होगी.
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बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी पूरी जानकारी अपको अपने फॉर्म में डालना होगा.
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इस तरह आप अगर फॉर्म को पूरी तरह से सही-सही भर देते हैं, तो आप किसान सम्मान निधि के हकदार हो जाएंगे.