Saif Ali Khan Attack Case : बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला करने वाले 30 साल के शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उसे इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस उसे बांग्लादेशी नागरिक बता रही है, जबकि आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह भारतीय नागरिक है. पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की कस्टडी मांगी, हालांकि पुलिस को केवल 5 दिन की कस्टडी मिली. मेडिकल के बाद हमलावर को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया.
रविवार को एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि सैफ पर हमला करने का आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है. उसके पास से बरामद हुए सामान इस ओर इशारा कर रहे हैं. डीसीपी जोन 9 दीक्षित गेदाम ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई है, जो 30 साल का है. वह अभिनेता सैफ अली खान के घर में डकैती के इरादे से घुसा था.
सैफ अली पर हमला करने का आरोपी बांग्लादेश के झालोकाटी का
मुंबई पुलिस ने मीडिया को बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि उसका इरादा चोरी करने का था, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह किसके घर में घुसा है. हमलावर को ठाणे जिले के घोड़बंदर रोड स्थित हीरानंदानी एस्टेट से गिरफ्तार किया गया. आरोपी बांग्लादेश के झालोकाटी से है. वह पिछले पांच महीने से अधिक वक्त से मुंबई में रह रहा था. छोटे-मोटे काम करता था. साफ-सफाई के काम से जुड़ी एक एजेंसी में वह काम करता था.
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मुंबई पुलिस ने कहा कि वह बांग्लादेशी नागरिक है. उसने भारत में आने के बाद अपना नाम बदल लिया. उसने शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फाकिर से नाम बदलकर विजय दास कर लिया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 311 (लूट या डकैती के दौरान गंभीर चोट या मौत), 331 (4) (घर में घुसना) तथा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस उन दस्तावेजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है जिनके जरिए आरोपी अवैध रूप से भारत में इंटर कर गया.