NEET-PG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते. परीक्षाओं का पुनर्निर्धारण नहीं करेंगे और इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डालेंगे. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकील अनस तनवीर की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करने की अनुमति दी थी.
11 अगस्त को निर्धारित है NEET-PG 2024 की परीक्षा
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) 11 अगस्त को पूरे भारत के 170 शहरों के 416 केंद्रों पर दो पालियों में 2,28,542 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है. पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड गुरुवार को जारी कर दिए गए.
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NEET-PG परीक्षा एक दिन पहले की गई थी रद्द
एनबीईएमएस और उसके तकनीकी भागीदार टीसीएस द्वारा आयोजित एनईईटी-पीजी को कई विवादों का सामना करना पड़ा है. परीक्षा मूल रूप से निर्धारित होने से ठीक एक दिन पहले 22 जून को रद्द कर दी गई थी. ताजा विवाद अब परीक्षा केंद्रों और अंकों के सामान्यीकरण को लेकर है.
विपक्ष ने नजदीक NEET-PG परीक्षा केंद्र की मांग उठाई
एक पत्र में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से 11 अगस्त को NEET-PG 2024 के लिए हर राज्य में पर्याप्त परीक्षा केंद्र अधिकृत करने का आग्रह किया, ताकि छात्रों को हजारों किलोमीटर की यात्रा न करनी पड़े. गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने भी केरल के एनईईटी-पीजी उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्रों में “अव्यवहारिक बदलाव” का मुद्दा उठाया था.