22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

‘सुप्रीम अदालत’ में होगा सिसोदिया की किस्मत का फैसला, जमानत याचिका पर सुनवाई आज

सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करने के दो अलग-अलग आदेशों के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 3 जुलाई को, HC ने उन्हें ED मामले में जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जबकि 30 मई के पहले के आदेश में, उन्हें CBI मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही अलग-अलग जांच के सिलसिले में मनीष सिसोदिया जेल में हैं. वहीं जमानत के लिए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सिसोदिया को सूचित किया कि पिछले सप्ताह दायर उनकी याचिका पहले ही रजिस्ट्री द्वारा 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी गई है.

संविधान पीठ ने सिसोदिया की अपील को स्वीकार किया 

इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुनवाई को शुक्रवार तक आगे बढ़ाने का अनुरोध किया. “याचिकाकर्ता की पत्नी ठीक नहीं है. महिला को दूसरी बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मैं 14 जुलाई को तत्काल सुनवाई की मांग कर रहा हूं. पीठ ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी.

हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिसोदिया 

सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत खारिज करने के दो अलग-अलग आदेशों के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. 3 जुलाई को, HC ने उन्हें ED मामले में जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया, जबकि 30 मई के पहले के आदेश में, उन्हें CBI मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

सिसोदिया के वकील ने दिए अपने तर्क 

सिसोदिया ने वकील विवेक जैन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, शीर्ष अदालत को बताया कि सीबीआई द्वारा पहले ही आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, जहां उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों में सात साल से कम कारावास की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि अन्य सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं. यहां तक ​​कि ईडी मामले में भी, सिसौदिया ने कहा कि अब तक की गई जांच में उनके द्वारा कथित अपराध की आय का कोई पता नहीं चला है, और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने के लिए किसी भी सबूत के अभाव में, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए.

हाईकोर्ट ने जमानत देने से क्यों किया इंकार 

3 जुलाई के अपने आदेश में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ मामला जमानत देने के लिए “ट्रिपल टेस्ट” के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 45 के तहत रखी गई दोहरी जमानत शर्तों को पूरा नहीं करता है. (पीएमएलए).

सिसोदिया का तर्क 

उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित ट्रिपल टेस्ट एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देता है यदि वह तीन मापदंडों को पूरा करता है – आरोपी के भागने का जोखिम नहीं है, गवाहों को प्रभावित नहीं करता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा. इसके अलावा, पीएमएलए के तहत अपराधों के लिए, धारा 45 के तहत जमानत दी जा सकती है यदि अदालत प्रथम दृष्टया यह मानती है कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है.

हाकोर्ट ने 28 अप्रैल को एक विस्तृत आदेश द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था

एचसी के आदेश से पहले, ट्रायल जज ने भी 28 अप्रैल को एक विस्तृत आदेश द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि अब तक एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, यह स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि आवेदक (सिसोदिया) रिश्वत के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न करने से संबंधित था, जिसका भुगतान ” दक्षिण लॉबी” सह-अभियुक्त विजय नायर को, जो आप के संचार प्रभारी हैं.

सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार

सीबीआई मामले में जमानत देने से इनकार करते हुए, एचसी ने कहा कि आरोपी के उच्च राजनीतिक पदों और दिल्ली में सत्ता में पार्टी में उसकी स्थिति के कारण, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. सीबीआई ने अगस्त 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477 ए (खातों की हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (अवैध परितोषण) के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के बाद 26 फरवरी को सिसौदिया को गिरफ्तार किया था. वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताएं.

एलजी के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा 

दिल्ली के उत्पाद शुल्क मामले में सीबीआई जांच का आदेश जुलाई में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एक शिकायत पर दिया गया था, जहां उन्होंने कुछ व्यक्तियों और शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव की विस्तृत जांच की मांग की थी. ऐसे सुझाव भी थे कि सत्ता में बैठे लोगों को रिश्वत दी जा रही थी और इसकी जानकारी सिसौदिया तक भी थी, जिनके पास उत्पाद शुल्क विभाग था. यह उनके अधीन था, 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति नवंबर 2021 में पेश की गई थी. इस नीति से दिल्ली सरकार को ₹ 8,919.59 करोड़ की कमाई हुई, जो आधार मूल्य बोलियों से 27% अधिक होने का अनुमान है, जिस पर लाइसेंस प्रदान किए गए थे.

Also Read: Explainer: ‘बैस्टिल डे परेड’ भारत के लिए क्यों है खास? 10 पॉइंट्स में जानें पूरा इतिहास

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें