नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केयर्स) में वेतन से किये गये योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाना होगा. पीएम केयर्स कोष में दिये जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक नोटिस में कहा कि यदि कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिये वेतन से पीएम केयर्स फंड में योगदान देते हैं, तो ऐसे में हर कर्मचारी के लिये अलग से 80जी के तहत प्रमाणपत्र जारी नहीं किये जायेंगे, क्योंकि ये योगदान एकीकृत भुगतान के जरिये हो रहे हैं. ऐसे में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के हर योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत पात्र माना जायेगा. इसका आधार इस बारे में नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फॉर्म-16 अथवा प्रमाणपत्र को ही माना जायेगा.
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कर्मचारियों के वेतन से पीएम-केयर्स फंड में दिये गये योगदान को फॉर्म-16 में दर्शाया जायेगा
नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम-केयर्स) में वेतन से किये गये योगदान को नियोक्ताओं को फॉर्म-16 टीडीएस प्रमाणपत्र में दर्शाना होगा. पीएम केयर्स कोष में दिये जाने वाले योगदान को आयकर से पूरी तरह छूट प्राप्त है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड […]
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