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राहुल गांधी की वायनाड में उपचुनाव CEC ने कहा, अदालत ने दिया है समय, हम इंतजार करेंगे

राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया है कि एक सीट खाली होने के बाद उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास छह महीने का वक्त होता है. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया के लिए 30 दिन का वक्त दिया है. इसलिए, हम इंतजार करेंगे.

नई दिल्ली : भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को स्पष्ट किया है कि निचली अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के लिए 30 दिनों का समय दिया है. इसलिए, चुनाव आयोग वायनाड संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा करने से पहले इंतजार करेगा.

चुनाव आयोग के पास छह महीने का वक्त

राजीव कुमार ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह भी स्पष्ट किया है कि एक सीट खाली होने के बाद उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास छह महीने का वक्त होता है. उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया के लिए 30 दिन का वक्त दिया है. इसलिए, हम इंतजार करेंगे.

25 मार्च को अयोग्य घोषित किए गए थे राहुल गांधी

बता दें कि पिछले 24 मार्च को सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था. इसके दूसरे दिन 25 मार्च को लोकसभा से एक सांसद के तौर पर राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

‘आप’ राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं, समीक्षा कर रहा चुनाव आयोग

इसके साथ ही, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से जब आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय पार्टी होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से इस स्थिति की समीक्षा की जा रही है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के बारे में उन्होंने कहा कि आयोग खालीपन के बारे में जानता है, जिसे भरने की जरूरत है.

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उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विशेष सारांश संशोधन (एसएसआर) एक अक्टूबर को आयोजित किया गया था. हालांकि, पूरे देश में यह एक तारीख को होता है. हमने इसे वहां इसलिए किया, क्योंकि हम इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं. यह प्रक्रिया उन्हें देश के बाकी हिस्सों के साथ मतदाता सूची के बराबर लाने के लिए है. हम जानते हैं कि एक खालीपन है और इसे भरने की जरूरत है.

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