Budget 2021 Hindi News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया. लेकिन इसबार के बजट से बड़ी उम्मीद लगाये करदाताओं को निराशा हाथ लगी है. मोदी सरकार ने आम जनता को टैक्स से कोई राहत नहीं दी है. इस बार के बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. बता दें, पहले की तरह ही अभी भी देश में दो इनकम टैक्स स्लैब हैं.
गौरतलब है कि, इस बजट में आम करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है. लेकिन, सरकार ने 75 से 80 साल की उम्र के लोगों को इसमें रियायत दी है. सरकार ने बजट में कहा है कि अब 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर देने की जरूरत नहीं है. मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में कोई राहत नहीं दी है. बजट के बाद कैसा रहेगा इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ी हर Hindi News से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
बता दें, वर्तमान समय में देश में आयकर भरने के लिए दो स्लैब हैं. एक परंपरागत टैक्स स्लैब है, जबकि दूसरा वैकल्पिक टैक्स स्लैब है. वैकल्पिक टैक्स स्लैब को सरकार ने 2020 के बजट में लाया है. करदाता अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए इन दोनों मे से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं.
जीरो टैक्स रेट
सामान्य नागरिक- 2.5 रुपये तक
60 से 80 की उम्र वाले – 3 लाख तक
80 साल से अधिक की उम्र के लिए – 5 लाख रुपये तक
सामान्य नागरिक- 2,50,001 से 5,00,000 रुपये तक
60 से 80 की उम्र वाले – 3,00,001 से 5,00,000 लाख तक
80 साल से अधिक की उम्र के लिए – सून्य
सामान्य नागरिक- 5,00,001 से 10 लाख तक
60 से 80 की उम्र वाले – 5,00,001 से 10 लाख तक
80 साल से अधिक की उम्र के लिए – 5,00,001 से 10 लाख तक
सामान्य नागरिक- 10 लाख से अधिक
60 से 80 की उम्र वाले – 10 लाख से अधिक
80 साल से अधिक की उम्र के लिए – 10 लाख से अधिक
वैकल्पिक आयकर स्लैब की घोषणा 2020 के बजट में की गई थी. हालांकि वैकल्पिक टैक्स स्लैब वाले करदाता टैक्स में मिलने वाली कई तरह की छूट नहीं ले पाते.
जीरो से ढाई लाख तक – जीरो
ढ़ाई से पांच लाख – 5 फीसदी
5 ले 7.50 लाख तक 10 फीसदी
7.50 लाख से 10 लाख तक 15 फीसदी
10 से 12.50 लाख तक तक 20 फीसदी
12.50 से 15 लाख तक 25 फीसदी
टैक्स में राहत की उम्मीद लगाए लोगों को बजट से झटका लगा है. मिडिल क्लास लोगों को टैक्स में छूट नही मिली है. मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में कोई राहत नहीं दी है. वैकल्पिक आयकर स्लैब की पुरानी दर पर गौर करते हैं.
इनकम (रुपये) पुरानी दर
जीरो से 2.5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं
2.5 लाख – 5 लाख तक 5 फीसदी
5 लाख – 7.5 लाख 10 फीसदी
7.5 लाख- 10 लाख 20 फीसदी
10 लाख – 12.5 लाख 30 फीसदी
12.5 लाख – 15 लाख 30 फीसदी
15 लाख से ऊपर 30 फीसदी
बजट से राहत: केन्द्रीय बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग में ब्याज की छूट एक साल तक बढ़ाने से डेवलपर राहत महसूस कर रहे हैं. यानी 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों के लिए डेढ़ लाख रुपए की टैक्स छूट मिलेगी. बिल्डर जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए 31 मार्च 2022 तक कर छूट बढ़ाई गई है. वहीं, बजट में सीमेंट, स्टील एलुमिनियम पर नया टैक्स नहीं लगाया है. इससे बिल्डर्स राहत महसूस कर रहे हैं.
Posted by: Pritish sahay