UP Love Jihad Ordinance : लव जिहाद पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तरप्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश को पास कर दिया है. इसके तहत एक से दस साल की सजा के साथ ही जुर्माने का प्रावधान किया गया है. दरअसल, मंगलवार को योगी सरकार के कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश पर चर्चा की गई. इसके बाद कैबिनेट ने संबंधित अध्यादेश पास कर दिया.
उत्तरप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया ‘राज्य में लव जिहाद से संबंधित अध्यादेश जबरन धर्मांतरण के आरोपी को एक से पांच साल की जेल की सजा के साथ ही 15,000 रुपए जुर्माना लगाने की छूट देता है. जबकि, नाबालिग या महिला (एससी/एसटी से संबंधित) के केस में कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल की सजा के साथ 30,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है.
The ordinance provides for jail term of 1-5 years with Rs 15,000 penalty for forceful religious conversion. For conversions of minors & women of SC/ST community, there will be jail term of 3-10 years with Rs 25,000 penalty: State Cabinet Minister Siddharth Nath Singh https://t.co/D6uTXIAHic
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 24, 2020
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बड़ी बात यह है कि उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लंबे समय से लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाए जाने की वकालत करते रहे हैं. उत्तरप्रदेश में हुए उप चुनावों के प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी. योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर कहा था कि ‘राज्य सरकार लव जिहाद को अंजाम देने वालों को कड़ी सजा देगी. उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार खास अध्यादेश लाएगी.’ अब कैबिनेट ने अध्यादेश को पास कर दिया है.
Posted : Rajat.