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बिहार में हिट वेव और आग से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट, गर्मी एवं लू से बचाव के लिए चलेगा जागरूकता अभियान

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र एवं कृषि विज्ञान मंत्रालय ने 2023 में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में जन-जीवन प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है. इस कारण से सभी जिलों में इसको लेकर बचाव कार्य शुरू किया जाये

पटना. आपदा प्रबंधन विभाग ने हिट बेव और गर्मी के दौरान अगलगी की घटना की रोकथाम के लिए सभी डीएम व विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को अलर्ट किया है. विभाग ने कहा है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र एवं कृषि विज्ञान मंत्रालय ने 2023 में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि होने की संभावना है. ऐसे में जन-जीवन प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है. इस कारण से सभी जिलों में इसको लेकर बचाव कार्य शुरू किया जाये, ताकि गर्मी में छोटे बच्चे, गर्भवती, धात्री महिला एवं काम के लिए बाहर निकलने वाले दिहाड़ी मजदूरों को परेशानी कम से कम हो. वहीं, अग्निकांड से बचाव के लिए जिलों में आपातकालीन नंबर को जारी करें. फायर बिग्रेड की गाड़ी एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें कि समय पर घटना स्थल पर पहुंच कर राहत कार्य को पूरा करें.

चलाया जाये जागरूकता अभियान, सभी डीएम नियमित दें जानकारी

आम लोगों को गर्मी एवं लू से बचाने के लिए लू के दौरान क्या करें और क्या नहीं करें इसको लेकर लोगों को राज्य में लोगों को जागरूक करें. साथ ही जिला व प्रखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों के नाम को सार्वजनिक करें. जिलाधिकारी भी नियमित लोगों को गर्मी , लू की जानकारी दें.

विभाग अपने स्तर से आम जन के हित में निर्णय लें

विभाग ने नगर विकास एवं आवास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचइडी, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग, परिवहन, ऊर्जा विभाग अपने स्तर से आम जन के हित में काम करें, ताकि दवाइयां, पानी की दिक्कत नहीं हो.

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अग्निकांड को लेकर यह दिया निर्देश

  • आपदा विभाग के 0612-2294204 एवं 2294205 नंबर को जारी करें.

  • घायलों के इलाज, मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह का तुरंत भुगतान करें. जले एवं क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण कर फोटोग्राफी कर अनुदान का भुगतान करें.

  • भीषण अग्निकांड से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष राहत केंद्र का संचालन किया जाये.

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