बिहार के 13 जिले के नगर निकायों में नवनिर्वाचित सभी पार्षदों, उप मुख्य पार्षदों और मुख्य पार्षदों का शपथग्रहण 13 जनवरी को होगा. इसे लेकर बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निर्देश जारी किया है. इसमें बक्सर, रोहतास, वैशाली, शेखपुरा, जमुई, नवादा, जहानाबाद, अरवल, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर और सुपौल शामिल हैं. प्रत्येक निर्वाचित पार्षद को कम से कम पूरे सात दिन पूर्व प्रथम बैठक के स्थान, तिथि एवं समय की सूचना देना अनिवार्य है.
सभी जिला पदाधिकारियों को अपने-अपने जिले के नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद का शपथ ग्रहण करवाने की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं नगर परिषद के मामले में जिला पदाधिकारी द्वारा नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद सहित मुख्य पार्षद का शपथ ग्रहण कराने के लिए जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को नियुक्त किया जायेगा. इस स्तर के पदाधिकारियों की कमी होने पर जिला पदाधिकारी उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेंगे. साथ ही नगर पंचायत के मामले में जिला पदाधिकारी द्वारा नगर पंचायतों के निर्वाचित पार्षदों, उप मुख्य पार्षद सहित मुख्य पार्षद के शपथ ग्रहण कराने के लिए जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ता या उससे ऊपर के पदाधिकारियों को नियुक्त किया जायेगा.
गौरतलब है कि राज्य के 248 नगरपालिकाओं में से 68 नगर परिषदों और 88 नगर पंचायतों में 20 दिसंबर 2022 और 17 नगर निगमों, दो नगर परिषदों सहित 49 नगर पंचायतों में 30 दिसंबर को चुनाव करवाया गया था. साथ ही इसकी अधिसूचना द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित जिलों के नगरपालिकाओं के राजकीय गजट में निर्वाचित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों के नाम प्रकाशित कर दिये गये हैं.
अब बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (संशोधित) की धारा 15 के अंतर्गत नगरपालिकाओं के नव निर्वाचित पार्षदों और अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नगर निगम के नव निर्वाचित मुख्य पार्षदों सहित उप मुख्य पार्षदों का शपथ ग्रहण होना है. यह बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 ( संशोधित) की धारा 35 के अधीन नगरपालिका की पहली बैठक में ही संपन्न किया जाना है.