पटना. दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण या आंशिक विकलांगता के साथ-साथ स्वाभाविक मृत्यु होने पर भी बीमा जोखिम कवरेज सभी को मिले इसके लिए केंद्र, राज्य के साथ मिल कर प्रयास कर रही है. बीमा कवरेज से छूटे हुए लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए हर पंचायत में हर शनिवार को विशेष कैंप लगेगा. इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा के सचिव विवेक जोशी ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है.
केंद्र से मिले निर्देश के बाद वित्त विभाग ने भी राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है, जिसमें कैंप लगाने में बैंकों को प्रशासनिक मदद देने की बात कही गयी है. सभी को बीमा सुरक्षा से जोड़ने के लिए बैंकों के सहयोग से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाइ) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाइ) चलायी जा रही है. योजना का लाभ लेने के लिए लोगों का बैंक में अनिवार्य रूप से खाता होना चाहिए.
पीएमएसबीवाइ के तहत 20 रुपये के सालाना प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए बीमा राशि दो लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए एक लाख रुपये का लाभ इस योजना के तहत बीमाधारक को दिया जाता है. साथ ही 436 रुपये के परैमियां पर दो लाख रुपये की बीमा सुरक्षा भी दी जाति है.
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पीएमजेजेबीवाइ योजना के तहत बिहार में अभी तक 94. 75 लाख खाताधारक बीमित हुए हैं, जबकि 2022- 23 में 19.74 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रीमियम दिया है. पीएमएसबीवाइ योजना के तहत 1.76 करोड़ लोग बीमित हैं और 2022- 23 में 30.74 लाख लोग जुड़े हैं. पीएमजेजेबीवाइ योजना के तहत अभी तक 17543 बीमित को 350 करोड़ रुपये और पीएमएसबीवाइ योजना के तहत 1644 बीमित को 33 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है.