Bihar News: पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए निर्धारित शर्तों को लागू किये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार निर्देश दिया कि वह इस मामले में चार सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दायर करे.
इसके साथ ही खंडपीठ ने कहा कि इस बीच हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा नहीं ली जाये. चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस पीबी बजंथरी के खंडपीठ ने टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (टीएसयूएनएसएस) गोप गुट की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हेडमास्टर के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता की शर्तों को निर्धारित किया गया था. इसकी अधिसूचना के अनुसार अंग्रेजी संस्करण के अनुसार याचिकाकर्ता संघ के सदस्य राज्य सरकार द्वारा हेडमास्टर के पद पर भर्ती के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के योग्य होंगे, जबकि रूल्स के हिंदी संस्करण से वे अयोग्य हो जायेंगे.
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Posted by: Radheshyam kushwaha