16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब राजधानी पटना में खुलेंगी रेडीमेड कपड़े समेत अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें, …जानें क्या होंगे नियम?

पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के आलोक में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं (कपड़ा की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित) की दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में निर्देश जारी किया है.

पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के आलोक में पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं (कपड़ा की दुकान एवं रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित) की दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में निर्देश जारी किया है.

अब सभी प्रकार की नयी दुकानों को प्रत्येक सप्ताह में मात्र सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 4:00 बजे अपराह्न तक निम्न शर्तों के साथ खोलने का आदेश जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिया है. सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. दुकानों में दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन / सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करायेंगे.

बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेन्सिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी. सर्दी-खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी. दुकान को मात्र 33 फीसदी कर्मियों का ही रोस्टर बना कर कार्य पर बुलाने की अनुमति होगी.

जिलाधिकारी कुमार रवि द्वारा पूर्व में निर्गत विभिन्न श्रेणियों की दुकानों को खोलने संबंधी आदेश पूर्ववत (प्रातः 6:00 बजे से संध्या 6:00 बजे तक खुलेंगे ) लागू रहेंगे. भविष्य में दुकानों पर भीड़ की स्थिति को देखते हुए दुकानों को खोलने के निर्धारित समय एवं दिनों के संबंध में निर्णय लिया जायेगा.

होम डिलीवरी / ई-कॉमर्स से संबंधी सभी सेवाएं सप्ताह के सभी दिनों में कार्यरत रहेंगे. शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मार्केटिंग कॉम्पलेक्स एवं बड़े बाजारों के लिए अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें