रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए ₹2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है. हालांकि, इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा. मतलब, जिनके पास भी दो हजार रुपए के नोट है उसकी वैल्यु बनी रहेगी. लेकिन यह अब आने वाले समय में धीरे-धीरे सर्कुलेशन से पूरी तरह हट जाएगा. बताते चलें कि 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद दो हजार रुपया का नोट प्रचलन में आया था.
लेकिन, आरबीआई का कहना है कि 31 मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपए के दो हजार के नोट सर्कुलेशन में थे. 31 मई 2023 तक केवल 3.62 लाख करोड़ रुपए के दो हजार रुपए के नोट चलन में हैं. इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है. आरबीआई के फैसले के बाद अगर आपने मन में 2000 रुपए का नोट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं तो प्रभात खबर आपके हर सवाल का जवाब इन चार प्वाइंट्स में देगा.
– RBI ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर किया है. लेकिन इसका लीगल टेंडर जारी रहेगा. इसका मतलब हुआ अगर आपके पास दो हजार रुपए का नोट है तो निश्चिंत रहें. इसकी वैल्यु बनी हुई है.
– आपके पास अगर 2000 रुपए का नोट है तो आप इसे 23 मई से 30 सितंबर तक बैंक में जाकर बदल सकते हैं. लेकिन एकबार में अधिकतम 20 हजार रुपए तक के नोट्स भी बदल सकते हैं.
– नोटबंदी की तरह नोट एक्सचेंज को लेकर कोई हंगामा नहीं हो इसको देखते हुए इसके लिए पर्याप्त समय दिया गया है. 20 हजार तक आप नोट बदल सकते हैं. उससे ज्यादा पैसा रहने पर आप उसे अकाउंट में जमा कर सकते हैं. इसके लिए कोई अपर लिमिट नहीं है.
– RBI ने बैंकों से कहा कि वह अब 2000 रुपए का नया नोट नहीं जारी करे.इसके साथ ही RBI ने बैंको को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि ग्रामीण, सुदूर इलाकों में जहां बैंक नहीं है वहां बैंक जरूरी पड़ने पर मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाने में लोगों की मदद करें .