Coronavirus in Jharkhand : रामगढ़ : कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus infection) की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी ने रामगढ़ कंटेनमेंट जोन के पास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है. धारा 144 गुरुवार (9 जुलाई, 2020) से आगामी 16 जुलाई, 2020 तक लागू रहेगा. इस दौरान कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाले सभी तरह के कपड़ा/होजरी दुकान, जूता-चप्पल की दुकान और ज्वेलरी की दुकानें बंद रहेंगी. वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा. अनुमंडल पदाधिकारी कीर्तिश्री ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसे 16 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया है.
अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में बताया कि रामगढ़ शहर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने की पुष्टि हुई है. रामगढ़ शहर अंतर्गत शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झंडा चौक तक व्यस्त बाजार है. यहां लोगों की काफी भीड़ रहती है.
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देखा गया है कि यहां के दुकानदार समेत लोग सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं करते हैं, जबकि यह क्षेत्र कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है. सोशल डिस्टैंसिंग का पालन नहीं होने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा अधिक है. इसी कारण रामगढ़ शहर के शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झंडा चौक तक धारा 144 लागू की गयी है.
धारा 144 लागू होने से आगामी 16 जुलाई, 2020 तक इस कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तरह का कपड़ा दुकान, होजरी, जूता-चप्पल की दुकान, ज्वेलरी की दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि सर्विसिंग और मरम्मति के कार्य जारी रहेंगे.
Posted By : Samir ranjan.