Jharkhand News: झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज मंगलवार को फैसला सुना दिया. झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने दोषी करार दिया, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने बरी कर दिया. 24 मार्च को अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. ये मामला कांड संख्या 228/16 से जुड़ा हुआ है.
चिरूडीह खनन को लेकर किया था कफन सत्याग्रह
हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज फैसला सुनाया. इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक व उनकी पत्नी निर्मला देवी को अदालत ने दोषी करार दिया है, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने बरी कर दिया. 24 मार्च को अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. ये मामला चिरूडीह खनन को लेकर कफन सत्याग्रह से जुड़ा है.
चार लोगों की हुई थी मौत
आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले में चिरूडीह खनन को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था. इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी. इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी, पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था.
Posted By : Guru Swarup Mishra