झारखंड में कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जारी सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सह झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद इस संंबंध में इगृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 20 जून 2022 को कोविड-19 को लेकर जारी आदेश को समाप्त किया जाता है. अब राज्य में कोविड-19 को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी. 20 जून के आदेश में कार्यस्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य था. अब मास्क की बाध्यता भी समाप्त हो गयी है. इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर, वाहन और धार्मिक स्थलों को लेकर भी जारी एसओपी का पालन करने से भी छूट दे दी गयी है.