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झारखंड कैबिनेट :निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए बनेगा डेडिकेटेड कमीशन, 43 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर सहमति दी गयी. इसके तहत निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनेगा. पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा.

Jharkhand News: झारखंड कैबिनेट ने राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए ‘डेडिकेटेड कमीशन’ बनाने का फैसला किया है. पिछड़ा वर्ग आयोग ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में काम करेगा. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर सहमति दी गयी. विकास कृष्णा राव गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के मद्देनजर कमीशन के गठन का फैसला किया गया है.

आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के दौरान पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की वजह से कुल आरक्षित सीटों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो गयी थी. इस बात के मद्देनजर विकास कृष्णा राव गवली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका (980/2019) दायर कर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किये गये आरक्षण के प्रावधान को चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया कि राज्य में नौकरियों व शिक्षा आदि के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रतिशत तय किया गया है. लेकिन, नौकरियों व शिक्षा के क्षेत्र में दिये गये आरक्षण को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में लागू करने सही नहीं होगा. निकायों में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया जाना चाहिए.

आंगनबाड़ी बनेंगे सक्षम, सेविकाओं और पर्यवेक्षकों को मिलेगा मोबाइल

कैबिनेट ने राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की. केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 20.0 के तहत पोषण अभियान योजना में कुल 29,100 सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं को अधिकतम आठ हजार रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) का स्मार्ट फोन दिया जायेगा. इसके अलावा कुल 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी उन्नयन किया जायेगा. इसके लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र एक लाख रुपये खर्च किये जायेंगे.

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अब नाइट शिफ्ट में महिलाओं से भी लिया जा सकेगा काम

कैबिनेट ने राज्य में महिलाओं से नाइट शिफ्ट में भी काम लेने के प्रस्ताव पर सहमति दी. इसके लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये बिजनेस रिफॉर्मस एक्शन प्लान के अनुपालन कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन का फैसला किया. कारखाना संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की. इसके पहले राज्य के औद्याेगिक संस्थानों में महिलाओं से सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक ही काम लेने की अनुमति थी. अधिनियम में संशोधन के फैसले से महिलाओं से शाम पांच बजे से सुबह 10 बजे तक यानी नाइट शिफ्ट में भी काम लिया जा सकेगा.

शपथपत्र व वकालतनामा में 15 की जगह 30 रुपये का लगेगा स्टांप

कैबिनेट ने झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2023 के गठन को स्वीकृति प्रदान की. इसके तहत अब शपथपत्र व वकालतनामा आदि में इस्तेमाल किये जाने वाले स्टांप शुल्क की दर में वृद्धि कर दी गयी है. पूर्व में शपथपत्र व वकालतनामा में 15 रुपये का स्टांप लगाना होता था. अब 30 रुपये के स्टांप का इस्तेमाल किया जायेगा. स्टांप से विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि अधिवक्ताओं के कल्याण पर खर्च की जायेगी.

गोड्डा में अस्पताल, धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी

कैबिनेट ने गोड्डा के महागामा में 500 बेड वाले अस्पताल के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दी. अस्पताल का निर्माण इसीएल सीएसआर से करेगा. कुल 307.44 करोड़ की लागत से अस्पताल का निर्माण किया जायेगा. कैबिनेट ने इसे पीपीपी मोड पर चलाने की स्वीकृति प्रदान की. वहीं, नमामि गंगे योजना तहत धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर सहमति दी गयी. इस पर 858.86 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. योजना का संचालन पीपीपी मोड पर किया जायेगा.

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