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झारखंड हाइकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता व जेल अधीक्षक को ईडी का समन, इस तारीख को पेश होने का निर्देश

ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता और बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है. ईडी ने जेल अधीक्षक हामिद को 26 जून और हिमांशु कुमार मेहता को 28 जून को क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है.

Jharkhand News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड हाईकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार मेहता और रांची के बिरसा मुंडा जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को समन भेज कर पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है. ईडी ने हामिद अख्तर को 26 जून और हिमांशु कुमार को 28 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है.

जयंत कर्नाड ने स्वीकारा नहीं है कोई दस्तावेज

ईडी ने सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री के मामले की जांच के दौरान पाया है कि जयंत कर्नाड को गलत दस्तावेज के आधार पर जमीन का मालिकाना हक दिलवाया गया. कर्नाड ने पीएमएलए की धारा-50 के तहत दर्ज कराये गये अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि उसके पास जमीन के मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है. वकील हिमांशु कुमार ने उसके मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज (copy of probate, dated 13-2-1967) का इंतजाम किया. इसी दस्तावेज के आधार पर हाइकोर्ट में रिट याचिका (WPC-1903/2007) दायर की गयी. इसमें हिमांशु मेहता ने हाइकोर्ट में उसका पक्ष पेश किया.

झारखंड हाईकोर्ट के वकील हिमांशु कुमार को ईडी का समन

कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर सबसे पहले जयंत कर्नाड को किराया वसूलने का अधिकार मिला. चार अगस्त, 2008 को कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में सेना से उसे वर्ष 1998 से 2008 तक का किराया के रूप में बकाया 50,874 रुपये मिले. इसके बाद उसने सेना के कब्जेवाली जमीन 2.55 करोड़ रुपये में 14 लोगों से बेच दी. इस रमक में से 1.20 करोड़ रुपये हिमांशु कुमार ले लिये. इसके अलावा अन्य लोगों ने नौ लाख रुपये लिये. ईडी ने मामले की जांच में मिले इन तथ्यों के आलोक में वकील हिमांशु कुमार को समन जारी किया है.

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मनी लाउंड्रिंग के आरोपियों मिल रही सुविधाओं के बाबत जेल अधीक्षक से होगी पूछताछ

दूसरी ओर, ईडी ने बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को भी समन जारी किया है. हामिद से पीएमएलए कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं देने के अलावा जेल में मनी लाउंड्रिंग के आरोपियों के मिल रही सुविधाओं के सिलसिले में पूछताछ की जाने की संभावना है. बता दें कि ईडी ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश के आलोक में जेल में छापा मार कर प्रेम प्रकाश और छवि रंजन के मुलाकात का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया था. छवि रंजन से पूछताछ के दौरान अपने बयान में यह कहा था कि वह प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल को नहीं जानते हैं. मीडिया के माध्यम से उन्हें प्रेम प्रकाश के नाम की जानकारी मिली थी. जेल में प्रेम प्रकाश ही उनसे मिलने आया था. दोनों के बीच चली 40 मिनट की इस लंबी मुलाकात के सिलसिले में हामिद अख्तर ने ईडी के अधिकारियों को यह जानकारी दी थी कि जेल में आने के बाद छवि रंजन ने ही प्रेम प्रकाश से मिलने की इच्छा जतायी थी.

जमीन बेच कर मिली रकम में से कर्नाड से हिस्सा लेने वालों का ब्योरा

राशि : चेक नंबर : तारीख : नाम

60.00 लाख : 283708 : 4-2-2019 : हिमांशु कुमार मेहता

60.00 लाख : 283707 : 7-2-2019 : हिमांशु कुमार मेहता

2.50 लाख : 252251 : 2-2-2019 : श्रेष्ठा मेहता

2.50 लाख : 283709 : 2-2-2019 : मंजूश्री पात्रा

4.00 लाख : 283710 : 7-2-2019 : महतो पी देव

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