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हेमंत सोरेन आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई आज, पिछली बार हाईकोर्ट ने दिया था ये निर्देश

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. उस वक्त प्रार्थी ने अपने बचाव के पक्ष में कहा था वह अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे.

रांची : सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देनेवाली हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 21 नवंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ 21 नवंबर तक पीड़क कार्रवाई करने पर रोक है. पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था. साथ ही मामले में राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था.

क्या हुआ था पिछली सुनवाई के दौरान

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन आचार संहिता उल्लंघन मामले में बीते माह 17 अक्तूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी. उस वक्त प्रार्थी ने अपने बचाव के पक्ष में कहा था वह अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गये थे. उन्होंने आचार संहिता का ल्लंघन नहीं किया था.

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इसलिए उन पर दर्ज की गयी प्राथमिकी सही नहीं. प्रार्थी ने दर्ज प्राथमिकी व अदालत में चल रही कार्यवाही को निरस्त करने का आग्रह किया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हेमंत सोरेन ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है. उन्होंने सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती दी है. हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम की निचली अदालत में भी उक्त मामले की सुनवाई चल रही है.

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