22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Land Scam Case: सेना जमीन मामले में 7 आरोपियों को ED कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा

जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों को ED की कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी. रिमांड अवधि कल से शुरू होगी.

Land Scam Case News: जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर 14 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था. कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटिशन पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को ईडी के 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि ईडी की तरफ से 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी. रिमांड अवधि कल यानी 16 अप्रैल से शुरू हो रही है.

बता दें कि सेना के कब्जेवाली जमीन की हेराफेरी करने के आरोप में ईडी ने प्रदीप बागची सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किये गये लोगों की सूची में बड़गाईं के सीआई भानुप्रताप के अलावा जमीन कारोबारी अफसर अली, तलहा खान, फैयाज खान, सद्दाम हुसैन और इम्तियाज अहमद के नाम शामिल हैं. ईडी ने अभियुक्तों के पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के आवास पर पेश किया था. न्यायालय के आदेश के आलोक में सभी अभियुक्तों के जेल भेज दिया गया था. कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटिशन पर शनिवार 15 अप्रैल को सुनवाई की. जिसके बाद सभी 7 आरोपियों को ईडी के 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है.

मालूम हो कि ईडी ने गुरुवार को सरकारी जमीन की हेराफेरी के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के आरोप में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गाईं के सीओ मनोज कुमार, सीआई भानुप्रताप, अमीन सुजीत कुमार सहित जमीन कारोबार सेजुड़े फैयाज खान, इम्तियाज अहमद, अफसर अंसारी, लखन सिंह, तबरेज अख्तर सहित 18 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था. ईडी ने सेना की जमीन की हेराफेरी करने वाले चंदन बागची के आसनसोल स्थित ठिकाने पर छापा मारा था.

Also Read: बोकारो के मंदिरों में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, लोगों में आक्रोश

बता दें कि छापामारी के दौरान सीआई के घर से कई सरकारी दस्तावेज मिले हैं. मिले दस्तावेजों की जांच पर ईडी ने अनुमान लगाया था कि जमीन कारोबारियों द्वारा अफसरों की मदद से जालसाजी कर आम लोगों की जमीन बेच दी गई है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें