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परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे लॉकडाउन के नियम, जानें, झारखंड में एक सितंबर से क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Lockdown/Jharkhand Unlock 4.0: रांची : झारखंड (Jharkhand) में लॉकडाउन (Lockdown) भले 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ गया हो, लेकिन नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों (Examinees of JEE-NEET 2020) के लिए राज्य की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है. सरकार ने कहा है कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के नियम लागू नहीं होंगे. यहां तक कि कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भी इम्तहान देने के लिए जाने से नहीं रोका जायेगा.

रांची : झारखंड (Jharkhand) में लॉकडाउन (Lockdown) भले 30 सितंबर तक बढ़ गया हो, लेकिन नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों (Examinees of JEE-NEET 2020) के लिए राज्य की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है. सरकार ने कहा है कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के नियम लागू नहीं होंगे. यहां तक कि कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भी इम्तहान देने के लिए जाने से नहीं रोका जायेगा.

झारखंड सरकार ने जिला प्रशासनों के लिए कोविड-19 की वजह से बनाये गये कंटेनमेंट जोन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गयी है, उसमें इसके बारे में साफ कर दिया गया है. गाइडलाइन के दूसरे पैरा में स्पष्ट कहा गया है कि सभी तरह की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के नियम लागू नहीं होंगे. उनके एडमिट कार्ड को उनका इंट्री पास माना जाये और उन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर जाकर परीक्षा देने की अनुमति दी जाये.

यहां तक कि परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से कोरेंटिन के नियमों से भी छूट है. यानी यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए अपने राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में जाता है और वहां से लौटकर आता है, तो उसे कोरेंटिन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना होगा.

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ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने शुक्रवार (28 अगस्त, 2020) की देर रात अनलॉक 4.0 के निर्देश जारी किये. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि वे सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मास्क का उपयोग अवश्य करें. श्री सोरेन ने कहा कि आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें.

झारखंड सरकार ने अपने ताजा निर्देश में कहा है कि राज्य में लॉकडाउन पहले की तरह कंटेनमेंट जोन में प्रभावी रहेगा. शुक्रवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया, उसमें कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे. किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा.

प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को विशेष छूट दी जायेगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण स्कूल अभी नहीं खुलेंगे. यानी ये सभी 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, हॉल पर भी पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी. अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी इस दौरान शुरू नहीं होंगी.

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ताजा निर्देश में कहा गया है कि होटल और अन्य सुविधाएं, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, लॉज इस दौरान एसओपी के तहत संचालित किये जा सकेंगे. सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहना अनिवार्य होगा. शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. दाह-संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

Posted By : Mithilesh Jha

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