16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

लेक्चरर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने JPSC व रांची यूनिवर्सिटी को किया शो कॉज

प्रार्थी डॉ कुमारी भारती सिंह ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. जेपीएससी ने वर्ष 2007 में विश्वविद्यालयों में व्याख्याता (लेक्चरर) नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. वर्ष 2008 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गयी थी. उन्होंने नियुक्ति की मांग की थी.

Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : लेक्चर नियुक्ति मामले में झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी (झारखंड लोक सेवा आयोग) व रांची विश्वविद्यालय को शोकॉज किया. प्रतिवादियों को शोकॉज का जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा कि प्रार्थी के मामले में एकल पीठ के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया.

अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि एकल पीठ के आदेश के आलोक में वरीयता निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय में आवेदन दिया था, लेकिन उनके आवेदन पर विश्वविद्यालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी. उन्हें वर्ष 2008 से वरीयता व प्रोन्नति मिलनी चाहिए.

Also Read: Lalu Prasad से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में रांची के CBI कोर्ट में अब बचाव पक्ष करेगा बहस

जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत में पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ कुमारी भारती सिंह ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. प्रार्थी का कहना है कि जेपीएससी ने वर्ष 2007 में विश्वविद्यालयों में व्याख्याता (लेक्चरर) नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था. वर्ष 2008 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गयी. उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की थी.

Also Read: धनबाद जज हत्याकांड : कड़ी सुरक्षा में CBI ने घटनास्थल पर ऑटो से टक्कर का किया सीन रिक्रिएट, ली ये जानकारी

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें