Jharkhand news: डोडा व अफीम तस्करी मामले में सरायकेला के एडीजे-1 अजीत शेखर की कोर्ट ने 8 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया है. एक अन्य मामले में 5 आरोपियों को 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है.
सुनवाई करते हुए एडीजे-1 श्री शेखर की कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मामले के 8 आरोपी अशोक लोहार, सपन कुमार साहु उर्फ झंटू, राज बांदिया उर्फ लादेन, राजकुमार केशरी, मानस मंडल, विकास केशरी, लोकेश केशरी, उग्रसेन मंडल को NDPS Act 15 C और NDPS 29 में 20-20 साल की सश्रम कारावास और 2-2 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
इसके अलावे भादवि 272 में 6 माह, भादवी 273 में 6 माह, 47(ए) एक्साईज में 3 वर्ष और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. इसके अलावे NDPS- 25 में कुल 8 में से 5 आरोपी लोकेश केशरी, राजकुमार केशरी, मानस मंडल, उग्रसेन मंडल व विकास केशरी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व एक लाख जुर्माना का सजा दिया है. सजा नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है.
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15 जून, 2020 में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खरसावां थाना के पदमपुर गांव में एक पिकअप वैन में डोडा और अफीम लोड हो रहा है. सूचना के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी सनोज कुमार चौधरी द्वारा टीम गठित कर पद्मपुर गांव में छपामारी किया गया. छापामारी में दंडाधिकारी के रूप में खरसावां बीडीओ शामिल थे. छापामारी के क्रम में पाया गया कि एक पिकअप वैन में बोरा लोड कर ले जा रहे हैं. पुलिस को देखते ही कारोबारी भागने लगे. तभी पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया.
पूछताछ में बताया कि लोकेश केशरी के यहां कमीशन में काम करते हैं. पूछताछ में पता चला कि घर के अंदर अफीम और डोडा का चूर्ण निकालने वाली मशीन भी रखा हुआ है. साथ ही विदेशी शराब का भी अवैध रूप से कारोबार होता है. पुलिस ने बारी- बारी से सभी सामानों को जब्त किया था.
पुलिस ने सभी आरोपियों के घर में छापामारी में अलग-अलग सामान बरामद किया गया था. मामले पर खरसावां थाना में थाना प्रभारी सनोज कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था. मामले पर स्पेशल पीपी आरपी महतो द्वारा बहस किया गया.
Posted By: Samir Ranjan.