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झारखंड: नाबालिग की मानव तस्करी मामले में महिला तस्कर को अदालत ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

मानव तस्करी से जुड़े मामले में केस दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महिला सुहाती सोमा मिंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

सिमडेगा, मो इलियास. सिमडेगा की अदालत ने मानव तस्करी से जुड़े मामले में सजा सुनायी. एडीजे आशा देवी भट्ट की अदालत ने गुरुवार को मानव तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि वादी को देने का आदेश दिया गया. ये मामला 2005 का है. मानव तस्कर सुहाती सोमा मिंज ने नाबालिग को दिल्ली ले जाकर बेच दिया था. 12 साल बाद थक-हारकर नाबालिग के पिता ने केस दर्ज कराया था.

12 साल बाद कराया मामला दर्ज

बताया जाता है कि सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के छिंडा डीपाटोली निवासी सुहाती सोमा मिंज वर्ष 2005 में खिंडा कुरडेग निवासी एक नाबालिग युवती को बहला-फुसला कर दिल्ली ले गयी थी. इसके साथ ही परिजनों को बताया कि उसे काम पर लगा दिया गया है. काफी दिनों के बाद पिता के कहने पर बेटी से मिलाने के लिये पिता को दिल्ली ले गयी, लेकिन बेटी से नहीं मिला पायी. इसी तरह टाल-मटोल करते हुए लगभग 12 साल गुजर गये. इसके बाद पिता ने वर्ष 2018 में एएचटीयू थाना में सुहाती सोमा मिंज के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

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अदालत ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा

मानव तस्करी से जुड़े मामले में केस दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महिला सुहाती सोमा मिंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश कीं.

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