15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुपौल के दो शराब तस्कर को पांच साल की सजा, एक लाख जुर्माना

अदालत ने मंगलवार को दो आरोपितों को 05-05 साल की सज़ा सुनायी गयी है.

प्रतिनिधि, अररिया. न्यायमंडल अररिया के उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-02 न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने मंगलवार को दो आरोपितों क्रमशः सुपौल जिले के ज़दिया बाजार थाना क्षेत्र के कुरिया पट्टी वार्ड संख्या 13 का रहनेवाला राजकुमार मंडल व सुपौल जिले के ही त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के बोरेडवा वार्ड 13 का रहने वाला इंद्र कुमार को 05-05 साल की सज़ा सुनायी गयी है. दोनों आरोपितों को कारावास की सज़ा के अलावा 01-01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी हुआ है. यह सजा स्पेशल 1247/2024 में सुनाया गया है. सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक रामानंद मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 23 मार्च 2024 को रात्रि 01 बजे एसएसबी के पदाधिकारियों द्वारा सदल बल के साथ गहन जांच किया जा रहा था. जांच के क्रम में घूरना अचरा मोड़ में एसएसबी द्वारा वाहन जांच के क्रम में चार चक्का वाहन से अवैध नेपाली शराब 210 लीटर बरामद किया गया. बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस कौंसिल (एलएडीसी) के डिप्टी चीफ चीफ सोहनलाल ठाकुर (अधिवक्ता) ने अपना पक्ष रखा. न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की सजा मुकर्रर की. ——–

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें