शाहपुर.
हाइ कोर्ट के आदेश के आलोक में स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नगर पंचायत शाहपुर में बुलडोजर से बल पूर्वक अतिक्रमण को हटाया गया. नगर पंचायत प्रशासन द्वारा बताया गया कि हाइ कोर्ट के आदेश के आलोक में नगर पंचायत के वार्ड संख्या दो, तीन एवं छह में अवैध तरीके से रास्ते पर ईंट की दीवार व सीढ़ी-चबूतरा बनाया गया था, जिसे बुलडोजर के माध्यम से हटवाया गया. हालांकि कुछ लोगों द्वारा पुनः मापी कराकर अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए विरोध जताया गया. लोगों द्वारा बताया गया कि सीओ के पास अंचल में मापी कराने को लेकर आवेदन दिया गया था, लेकिन सीओ द्वारा मापी नहीं करायी गयी, जिसके उपरांत प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बंद कर दी गयी. वहीं सीओ समा परवीन द्वारा कहा गया कि मंगलवार को इसकी मापी करायी जायेगी. इस तरह अतिक्रमण को पूरी तरह नहीं हटाया जा सका. इधर 22 नवंबर को अधिकारियों को हाइ कोर्ट में जवाब दाखिल करना है. प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर भारी संख्या में जिला से पुलिस बल को मंगा कर उसकी तैनाती की गयी थी. नेतृत्व शाहपुर थानाध्यक्ष कुमार रजनीकांत कर रहे थे, ताकि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो. नपं के कार्यपालक पदाधिकारी मो. नेशांत आलम ने बताया कि कुल 22 अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही नोटिस दिया गया था, लेकिन रास्ते से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, जिसके बाद बाध्य होकर बल पूर्वक अतिक्रमण को हटाया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है