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देसी शराब के धंधेबाज को मिली सात वर्षों के कारावास की सजा

दोषी पर एक लाख रुपये का लगाया गया अर्थदंड

आरा. 210 लीटर देसी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने बुधवार को कल्याणपुर, पकड़ी गांव निवासी आरोपित राजू कुमार सोनी को सात वर्षों का सश्रम कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि उत्पाद सदर थाना के तत्कालीन मद्य निषेध निरीक्षक चौधरी सूर्य भूषण ने 28 अक्टूबर, 2023 को नवादा थानांतर्गत बाजार समिति के नजदीक रेलवे ओवरब्रिज के पास एक टेंपो से 210 लीटर महुआ शराब के साथ राजू कुमार सोनी को गिरफ्तार किया था. उक्त शराब की बरामदगी को लेकर उत्पाद सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30 (ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपित राजू कुमार सोनी को सात वर्षों के सश्रम कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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