आरा. 14 वर्षीया एक किशोरी के साथ रेप करने के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने गुरुवार को अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र निवासी दोषी मनोज यादव को 20 वर्षों की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि आठ मार्च, 2023 की रात्रि आठ बजे अगिआंव बाजार थानांतर्गत 14 वर्षीया किशोरी शौच के लिए घर से बाहर गयी थी. जब देर रात घर नहीं लौटी, तो घरवाले काफी खोजबीन किये,लेकिन वह नहीं मिली. अगले दिन सुबह में पीरो थाना की पुलिस पीड़िता को लेकर घर पर आयी. पीड़िता ने बताया कि जब शौच कर लौट रही थी, तभी रास्ते में मनोज यादव ने उसे गमछा से मुंह बांधकर जबरदस्ती ले गया और रात भर रेप करने के बाद बगल के गांव के बाहर छोड़ दिया. सुबह में पुलिस को सारी बातें बतायी, तो उसे घर पर लेकर आयी. घटना को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित मनोज यादव को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 6 पॉस्को के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी.
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