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पीरो में पहले दिन से ही बड़े वाहनों का नो इंट्री का नियम रहा फेल

रात 10 बजे के बजाये नौ बजे से ही शहर में ट्रकों का प्रवेश हो गया था शुरू

पीरो . बुधवार को बालू लदे ट्रक की चपेट में आकर सब्जी विक्रेता की हुई मौत के बाद यहां हुए बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी के बाद पीरो में सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक भारी वाहनों और बालू ढोनेवाले वाहनों के लिए नो इंट्री का नियम लागू किया गया है, लेकिन उक्त नियम लागू होने के दिन से ही फेल होता नजर आ रहा है. प्रशासन की ओर से गुरुवार से उक्त नो इंट्री का नियम लागू किया गया था, लेकिन गुरुवार को ही रात्रि नौ बजे से ही बड़े ट्रकों और भारी वाहनों का आवागमन शुरू हो गया. शुक्रवार को भी यह सिलसिला जारी रहा और रात्रि के नौ बजते ही पीरो शहर की सड़कों पर बड़े-बड़े लारियों और ट्रकों की कतार लग गयी. नो इंट्री का नियम फेल होता देख स्थानीय लोगों में फिर निराशा बढ़ रही है. स्थानीय लोगों ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेवार बताते हुए कहा कि पहले भी पीरो में नो इंट्री का नियम लागू हुआ था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के कारण प्रतिदिन नो इंट्री के नियमों की धज्जियां उड़ती थी. जिस कारण बुधवार की शाम एक सब्जी विक्रेता को अपनी जान गवानी पड़ी. उक्त घटना के बाद प्रशासन की ओर से सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक नो इंट्री का नियम तो लागू कर दिया गया है लेकिन नियम का पालन कराने में लापरवाही बरती जा रही है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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