औरंगाबाद न्यूज : पांच दिसंबर को सजा की बिंदु पर हाेगी सुनवाई औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने गोह थाना कांड संख्या 10/19, एसटीआर -188/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए पत्नी की हत्या के एकमात्र काराधीन आरोपित को भादंवि की धारा 302, 201 के तहत दोषी करार दिया है. एपीपी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गोह के गम्हारी निवासी अभियुक्त लालबहादुर चौधरी को पांच दिसंबर को सजा की बिंदु पर सुनवाई कर सजा सुनाई जायेगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक गया के भेलवा बाराचट्टी निवासी पवन चौधरी ने 11 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा था कि सूचक की बहन रिंकु देवी की शादी अभियुक्त से 2013 में हुई थी. रिंकू देवी की पांच साल की पुत्री और तीन साल का पुत्र था. 10 जनवरी 2019 को रात 12 बजे गम्हारी के ग्रामीणों ने फोन कर बताया कि लालबहादुर चौधरी की ओर से आपकी बहन के सिर पर तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया गया है. इसके बाद केरोसिन तेल छिड़क कर जलाकर मार गया तथा शव को छिपा दिया. घटनास्थल पर सूचक ने पहुंचकर घटना की पुष्टि की और न्याय के लिए थाने में आवेदन दिया. तब से अभियुक्त अभी तक जेल में बंद है.
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