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दो माह के लिए छह दवा दुकान निलंबित

तीन दुकानदारों से स्पष्टीकरण

औरंगाबाद कार्यालय. औषधि नियंत्रक विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए छह दवा दुकानों का लाइसेंस दो माह के लिए निलंबित कर दिया है. यही नहीं तीन दवा दुकानों से स्पष्टीकरण भी किया गया है. सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार आर्य ने बताया कि मां ताराचंडी फार्मा सिटिक्लस बारुण, चार्ली मेडिकल हॉल रफीगंज, मां तारा मेडिकल हॉल क्लब रोड, श्री कृष्णा मेडिकल एजेंसी दाउदनगर रोड पचरूखिया, आशीष मेडिकल हॉल अंबा और पंकज मेडिकल हॉल अंबा की जांच की गयी. विसंगतियां पाये जाने के बाद संचालकों से स्पष्टीकरण पूछा गया था, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं मिला. ऐसे में उक्त प्रतिष्ठानों को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि में क्रय-विक्रय पर रोक लगायी गयी है. सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि नारायण ड्रग्स स्टोर पचरूखिया और सन्नी मेडिकल हॉल देव और न्यू चार्ली मेडिकल हॉल रफीगंज से स्पष्टीकरण पूछा गया

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