औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी निधि जायसवाल ने कासमा थाना कांड संख्या 08/11 की सुनवाई करते हुए मियां बिगहा निवासी एकमात्र अभियुक्त मो गुफरान को सजा सुनायी है. अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि अभियुक्त मो गुफरान को भादंवि की धारा 341 के तहत एक माह की सजा सुनायी गयी है. धारा 324 में दो साल की सजा और धारा 323 के तहत एक साल की सजा सुनायी गयी है. अभियुक्त द्वारा पीड़ित को पांच हजार रुपये दिये जाने आदेश न्यायालय ने दिया है. राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मियां बिगहा निवासी नबू मियां ने चार मार्च 2011 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि विवादित खेत में खेसारी काटने को लेकर अभियुक्त ने सूचक और उसके मजदूरों पर हमला कर घायल कर दिया था. सूचक ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया था. 13 साल बाद सजा सुनायी गयी है. इधर, अधिवक्ता ने बताया कि देश में तीन नये कानून जुलाई से लागू हो रहा है. उसमें दर्ज प्राथमिकी में अत्याधुनिक तकनीक डिजिटल विधि से अनुसंधान, गवाही और हर प्रोसेस का निश्चित समयावधि के कारण तेजी से वादों का निबटारा किया जायेगा. इससे लंबित मामलों में भारी कमी आयेगी.
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