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डबल मर्डर केस में हाइकोर्ट ने बेगूसराय के जज से मांगा शो-काॅज

पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने क्रिमिनल रिट जूरिडिक्शन केस 624/2024 की सुनवाई करते हुए बेगूसराय जिला न्यायालय में मर्डर केस की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शो-काॅज का नोटिस जारी किया है.

बेगूसराय. पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने क्रिमिनल रिट जूरिडिक्शन केस 624/2024 की सुनवाई करते हुए बेगूसराय जिला न्यायालय में मर्डर केस की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शो-काॅज का नोटिस जारी किया है. दरअसल बेगूसराय के जज को शो-काॅज का नोटिस पटना हाइकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश का पालन नहीं करने पर भेजा गया है. आपको बता दें कि वर्ष 2004 में शाम्हो थाना अंतर्गत हुए डबल मर्डर केस से जुड़े एक सेशन 515 /2006 बेगूसराय जिला न्यायालय में एडीजे 3 में चल रही है. इस मर्डर केस के सभी आरोपित वर्ष 2015 में न्यायालय द्वारा रिहा किया जा चुके हैं, परंतु कोर्ट की रिहाई के आदेश के खिलाफ इस केस के सूचक मुकेश सिंह ने पटना उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी. इस पर डिवीजन बेंच ने 18 जुलाई 2018 को सुनवाई के बाद बेगूसराय न्यायालय के रिहाई के आदेश को रद्द करते हुए बेगूसराय न्यायालय को चार महीने के अंदर फिर से मामले की सुनवाई करके उचित फैसला देने का आदेश हाइकोर्ट के डिविजन बेंच ने दिया. डिवीजन बेंच के 2018 के आदेश के बाद से यह मर्डर केस लगभग 6 वर्षों से चल रही है. इन 6 वर्षों में न्यायालय के काफी प्रयास के बाद इस केस के सूचक मुकेश सिंह की गवाही करवायी जा सकी. सूचक के अलावा एक और व्यक्ति की गवाही हुई, परंतु जब कोई गवाह न्यायालय में नहीं आए तो न्यायालय द्वारा अभियोजन की गवाही बंद करके सभी आरोपित का बयान दर्ज किया गया. आरोपित के बयान दर्ज होने के बाद सूचक मुकेश सिंह ने डॉक्टर और एक प्राइवेट गवाह की गवाही के लिए धारा 311 का आवेदन दिया गया. न्यायालय ने गवाही के लिए दाखिल की गई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सूचक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए मुकदमे को फिर से गवाही के लिए खोल दी. आरोपित ने इस आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट जूरिडिक्शन केस 624 /2024 दाखिल की. इस मर्डर केस को चार महीने में सुनवाई पूरी नहीं करने से नाराज हाइकोर्ट ने बेगूसराय जज से शो-काॅज की मांग की है. हाइकोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जून को करेगी.

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