बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 691/ 2018 की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना के खम्हार निवासी अमरजीत यादव और अरविंद यादव को चंदन कुमार की हत्या में दोषी पाया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद जिला जज न्यायालय ने आरोपित को हत्या की धारा आईपीएस की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं प्रत्येक आरोपित को 25000 अर्थदंड एवं धारा 448 में एक साल साधारण कारावास एवं धारा 354 में 2 साल साधारण कारावास एवं धारा 341 में एक महीना तथा धारा 323 में एक साल साधारण कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी. सूचिका की ओर से पूर्व लोक अभियोजक मंसूर आलम ने सूचिका का पक्ष न्यायालय में रखा. आरोपित पर आरोप है कि 9 नवंबर 2018 को 10:30 बजे दिन में आरोपित एक राय होकर ग्रामीण सूचिका कविता देवी के पति चंदन कुमार जो खम्हार में लथुआ टोला में डेरा पर था तभी आरोपित वहां जाकर चंदन कुमार के साथ बुरी तरह से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. गंभीर रुप से घायल चंदन कुमार की इलाज क्रम में मौत हो गयी.
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