बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य के 38 जिलों में भागलपुर 27वें स्थान पर है. मार्च, 2023 की रैंकिंग सूची में भागलपुर को यह स्थान मिला है. वहीं फरवरी की रैंकिंग देखें, तो भागलपुर 25वें स्थान पर था लेकिन अब 27वें स्थान पर है. इस तरह भागलपुर जिला दो स्थान फिसला है. बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने रैंकिंग की सूची डीएम को भेजी है. रैंकिंग के बाबत जानकारी से सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है.
नागरिकों को एक निर्धारित समयसीमा के अंदर अधिसूचित लोक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है. इसके अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जानेवाली सभी प्रकार की सेवाएं शामिल की गयी हैं. सेवाओं का लाभ लेने के लिए आम लोगों को अनुमंडलों, प्रखंडों व पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटर पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है. इसके बाद निर्धारित समयसीमा में संबंधित आवेदक को लाभान्वित किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा जनहित में चलायी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक सुविधापूर्वक पहुंचाना है.
इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों का निष्पादन, छात्रवृत्तियों का वितरण, जाति प्रमाणपत्र निर्गत करना, आवासीय प्रमाणपत्र निर्गत करना, आय प्रमाणपत्र निर्गत करना, परिवहन विभाग से संबंधित मामलों का निष्पादन, जन वितरण प्रणाली, एसपी कार्यालय से प्राप्त चरित्र सत्यापन रिपोर्ट, शहरी क्षेत्र में होल्डिंग के निर्धारण के लिए आवेदन पर निर्णय, निबंधन कार्यालयों में उपबंधित सेवाएं, बीएसइबी के अंक पत्र व अन्य प्रमाणपत्र में सुधार, दाखिल-खारिज, भूमि पोजेशन प्रमाणपत्र आदि सेवाएं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है. इन सभी सेवाओं में से हरेक सेवा के लिए अलग-अलग अवधि निर्धारित है. इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाईन सुविधा प्रदान की जाती है.
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