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दो साल में हुआ दर्जनों तीन मंजिला मकान का निर्माण, नक्शा पास नहीं

दो साल में हुआ दर्जनों तीन मंजिला मकान का निर्माण, नक्शा पास नहीं

अकबरनगर को नगर पंचायत का दर्जा मिलने से दो साल से अधिक हो गया. तीन कार्यपालक पदाधिकारी का यहां से तबादला हो जाने के बाद चौथे कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में विकास कुमार ने नपं का कार्यभार संभाला है. बावजूद यहां दो साल में दर्जनों तीन मंजिला भवन निर्माण की न जांच हुई न निर्माण से पूर्व इसका नक्शा ही पास कराया गया था. नपं कार्यालय से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए विभिन्न स्थानों का विकास नये स्वरूप में किया जाना था. लेकिन इसमे नपं प्रशासन फिसड्डी साबित होता दिख रहा है.

नहीं हुआ है होल्डिंग टैक्स का निर्धारण

नपं के कुल 11 वार्डों मे होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नहीं किया जा सका है. नगर क्षेत्र में लोग जैसे-तैसे मकान का निर्माण कार्य कर रहे हैं. दो साल मे सैकड़ों तीन मंजिला मकान बनकर तैयार हो गया. किसी ने नक्शा पास नहीं कराया. नगर निकाय क्षेत्र मे मकान निर्माण के लिये एक मानक विभाग ने तय कर रखा है. सड़क किनारे मकान निर्माण मे बगल में रास्ता को नहीं छोड़ा जा रहा है. जिससे सड़क के अंदर रहने वाले लोगों को मुख्य सड़क पर आने के लिये कोई विकल्प नहीं है. नपं के कार्यपालक पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि विभाग का कोई आदेश इस संबंध में नहीं है. अनुमान है कि दिसंबर से सर्वे का काम शुरू होगा. नक्शा के लिये अभी तक कोई आवेदन नहीं है.

राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने डीसीओ से मांगा स्पष्टीकरण

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अवर सचिव आशुतोष कुमार ने शुक्रवार को पत्र प्रेषित कर जिला सहकारिता पदाधिकारी सह उप निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुुर से निर्वाचन कार्य में शिथिलता बरतने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है. सूचक भ्रमरपुर के गणेश जुल्म खिलाफी ने बताया कि निर्वाचन प्राधिकार ने नारायणपुर प्रखंड के भ्रमरपुर पैक्स में व्यक्तिगत सदस्यों की मतदाता सूची में भारी अनियमितता को लेकर साक्ष्य सहित प्रतिवेदन 11 नवंबर तक समर्पित करने का निर्देश जिला सहकारिता विभाग भागलपुर को दिया था. डीसीओ द्वारा मामले की गंभीरता को संज्ञान में नहीं लेने व प्राधिकार को प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के विरुद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने निर्वाचन कार्य में शिथिलता बरतने के संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए साक्ष्य सहित प्रतिवेदन 17 नवंबर तक उपलब्ध कराने का निदेश डीसीओ भागलपुुर को दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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