भागलपुर मे नशे की हालत मे वाहन जांच के दौरान पुलिस कर्मियों को धक्का देकर जख्मी करने और शराबकानून की नाफरमानी मामले मे कोर्ट ने दो अभियुक्तों पवन यादव और राणा यादव को दोषी करार देते हुए आज 2 अप्रैल को सजा सुनाई है. बिहार मध निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 45 में दिनांक 30-03-2024 को नौगछिया थाना कांड संख्या- 338/22 विशेष उत्पाद वाद ने उक्त मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त पवन यादव एवं राणा यादव को दोषी पाया. दोनों अभियुक्तों को मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई. जिसमें दोनों अभियुक्तों को 8 वर्ष की सजा एवं ₹100000 का जुर्माना, और जुर्माने की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
विदित हो कि 04 नवंबर 2022 को पुलिस रंगरा थाना क्षेत्र में शराब के विरुद्ध छापेमारी कर रही थी, इस दौरान नवगछिया थानाध्यक्ष द्वारा सूचना दी गई की नवगछिया के कई अन्य कांड में वांछित अभियुक्त पवन यादव और राणा यादव अपने सहयोगियों के साथ स्कॉर्पियो से कटिहार से नवगछिया की तरफ आ रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन के लिए रंगरा ओपी पुलिस रंगरा चौक के पास गहन वहां वाहन चेकिंग करने लगे। वाहन चेकिंग के क्रम में करीब 12:30 बजे रात्रि में एक उजले रंग के स्कॉर्पियो जो चेक पोस्ट की तरफ आ रही थी और जिसे रुकने का इशारा किया गया. फिर उसमें बैठे लोगों से नाम पता पूछा जाने लगा. इसी दौरान स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्ति के द्वारा गाड़ी के गेट को धक्का देते हुए गेट को लगाते हुए ड्राइवर को गाड़ी लेकर भागने के लिए कहा गया, धक्का लगने के कारण दरोगा राजेश रंजन कुमार एवं चंदन कुमार जख्मी हो गए . तत्पश्चात नवगछिया थाना की गश्ती टीम की मदद से पुलिस छापेमारी दल द्वारा एनएच 31 के पास अभियुक्तों को घेर कर पकड़ लिया गया. नाम पता आदि पूछने पर उन्होंने अपना नाम पवन यादव एवं राणा यादव बताया.